बाल श्रम प्रतिबंधन एवं नियमन कानून में संशोधन
वर्ष-18, अंक-11(01-15 जून, 2015)
गत 13 मई को संसदीय कैबिनेट ने बालश्रम प्रतिबंधन एवं नियमन कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी। सरकार ने अपनी पीठ ठोेंकते हुए कहा कि उसने बच्चों के हित का ध्यान रखते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी किस्म के व्यवसाय में काम पर रोक लगा दी। साथ ही 14-18 साल के बच्चों के खतरनाक उद्योगों में काम पर रोक जारी रखी है।
हालांकि कानून में संशोधन का महत्वपूर्ण पहलू यह कदम है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से पारिवारिक व्यवसाय में काम लेने की छूट दे दी गयी है। हालांकि यह जोड़ दिया गया है कि बच्चों को स्कूल के बाद पारिवारिक व्यवसाय में लगाया जा सकेगा। सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों को अपना पारम्परिक काम सीखने का मौका मिलेगा।
वर्ष-18, अंक-11(01-15 जून, 2015)
गत 13 मई को संसदीय कैबिनेट ने बालश्रम प्रतिबंधन एवं नियमन कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी। सरकार ने अपनी पीठ ठोेंकते हुए कहा कि उसने बच्चों के हित का ध्यान रखते हुए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी किस्म के व्यवसाय में काम पर रोक लगा दी। साथ ही 14-18 साल के बच्चों के खतरनाक उद्योगों में काम पर रोक जारी रखी है।
हालांकि कानून में संशोधन का महत्वपूर्ण पहलू यह कदम है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से पारिवारिक व्यवसाय में काम लेने की छूट दे दी गयी है। हालांकि यह जोड़ दिया गया है कि बच्चों को स्कूल के बाद पारिवारिक व्यवसाय में लगाया जा सकेगा। सरकार का तर्क है कि इससे बच्चों को अपना पारम्परिक काम सीखने का मौका मिलेगा।